छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

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LIvekhabhar | Chhattisgarh News
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्र का दुश्मन बताते हुए कहा कि भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ना और दंडित करना आवश्यक है।

अनिल टुटेजा पर आरोप है कि उन्होंने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर राज्य में शराब सिंडिकेट का संचालन किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें अप्रैल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया कि टुटेजा, आधिकारिक रूप से आबकारी विभाग का हिस्सा न होते हुए भी, इसके संचालन में सक्रिय रूप से शामिल थे।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, उन्हें जमानत देने का आधार नहीं बनता। इसके अलावा, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे रोकना आवश्यक है।

इससे पहले, ईडी की विशेष अदालत ने भी अनिल टुटेजा और सह-आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
इस प्रकार, अनिल टुटेजा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना होगा, जबकि मामले की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं।

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