नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ बनेगा अग्रणी राज्य: अमित शाह

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LIvekhabhar | Chhattisgarh News

नई दिल्ली: नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक सुधारों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करना था। बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव, डीजीपी अरुण देव गौतम समेत राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

अमित शाह ने कहा कि ये नए कानून न्याय प्रक्रिया को कुशल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-संचालित बनाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ को आदर्श राज्य बनने का आह्वान करते हुए कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य और मुकदमे की प्रक्रिया अब संभव होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

शाह ने गंभीर अपराधों में 60 से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने, डीएसपी स्तर पर जवाबदेही तय करने और NATGRID के नियमित उपयोग पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य में:

  • 27 SOPs विकसित की गई हैं,

  • 37,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है,

  • पुलिस स्टेशनों, जेलों और अदालतों का डिजिटलीकरण हुआ है,

  • अब तक 53,981 FIR नए कानूनों के तहत दर्ज हुई हैं, जिनमें से 50% मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से इन सुधारों को लागू कर रही है और ई-साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ढांचे की स्थापना पूरी कर ली गई है।

बैठक में समीक्षा की एक संरचित व्यवस्था पर भी सहमति बनी:

  • मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा साप्ताहिक समीक्षा,

  • गृह मंत्री द्वारा पाक्षिक मूल्यांकन,

  • मुख्यमंत्री द्वारा मासिक समीक्षा।

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए 100% कार्यान्वयन के लिए निरंतर समन्वय और दक्षता बढ़ाने की बात कही।

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