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फिल्म से पहले लंबे विज्ञापन दिखाने पर पीवीआर-आईनॉक्स पर 50 हजार का जुर्माना

February 19, 2025 | by Nitesh Sharma

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LIvekhabhar | Chhattisgarh News
बेंगलुरु: बेंगलुरु के 30 वर्षीय अभिषेक एमआर ने उपभोक्ता अदालत में पीवीआर सिनेमा, आईनॉक्स और बुकमायशो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि फिल्म से पहले 25-30 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर उनका समय बर्बाद किया गया, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हुई और उनके अन्य काम भी प्रभावित हुए।

देर से शुरू हुई फिल्म

अभिषेक ने 2023 में फिल्म सैम बहादुर के लिए तीन टिकट बुक किए थे। शो का समय 4:05 बजे तय था और फिल्म 6:30 बजे खत्म होने वाली थी। उन्होंने अपने शेड्यूल के हिसाब से आगे की योजनाएँ बनाई थीं, लेकिन जब वे थिएटर पहुंचे, तो फिल्म निर्धारित समय से 25 मिनट देरी से, यानी 4:30 बजे शुरू हुई। इसकी वजह थिएटर में लंबे समय तक दिखाए गए विज्ञापन और ट्रेलर थे। अभिषेक ने इसे गलत व्यापारिक प्रथा बताते हुए कहा कि थिएटर कंपनियां विज्ञापनों से मुनाफा कमाने के लिए दर्शकों का समय नष्ट कर रही हैं।

50,000 रुपये का मुआवजा

उपभोक्ता अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी को भी दूसरों के समय और पैसे का अनुचित लाभ उठाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने पीवीआर और आईनॉक्स को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने अनुचित रूप से उपभोक्ता का समय बर्बाद किया। मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त देने को कहा गया। इसके अलावा, उपभोक्ता कल्याण कोष में 1 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया।

बुकमायशो हुआ दोषमुक्त, पीवीआर का बचाव

अदालत ने बुकमायशो को किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया, क्योंकि वह केवल एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है और थिएटर में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर उसका नियंत्रण नहीं होता।
वहीं, पीवीआर और आईनॉक्स ने बचाव में कहा कि वे कुछ सार्वजनिक सेवा घोषणाएं (PSA) दिखाने के लिए बाध्य थे, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे विज्ञापन 10 मिनट से अधिक नहीं होने चाहिए और इन्हें इंटरवल के दौरान भी दिखाया जा सकता है।

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