रायपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान और मनमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि चेम्बर के संविधान संशोधन के खिलाफ श्री श्रीचन्द सुन्दरानी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।
चेम्बर ने बताया कि श्रीचन्द सुन्दरानी और अन्य ने चेम्बर के संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद संशोधन को पूरी प्रक्रिया के अनुसार और विधिसम्मत पाया, जिसके बाद शिकायत को खारिज कर दिया गया।
चेम्बर ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन पूरी पारदर्शिता और प्रक्रियागत तरीके से किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी को समान अवसर प्रदान करना है। साथ ही, श्रीचन्द सुन्दरानी से अपील की गई है कि वे चेम्बर के चुनावों को कानूनी विवादों में उलझाने के बजाय स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया का समर्थन करें।