छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए 12 अहम निर्णय: छात्र स्टार्ट-अप नीति से लेकर भूमि सुधार और वाहन नियमों में बदलाव तक
July 11, 2025 | by Nitesh Sharma

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शासन सुधार और युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छात्र स्टार्टअप नीति, टैक्स विवाद समाधान योजना, भूमि सुधार, और वाहन नियमों में अहम संशोधन सहित कई बड़े निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
1. वरिष्ठ प्रवर वेतनमान हेतु 30 नए पदों का निर्माण: राज्य पुलिस सेवा के 2005-2009 बैच के योग्य अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान देने के लिए 30 नए पद स्वीकृत किए गए।
2. वंचित वर्गों के लिए PanIIT के साथ संयुक्त उपक्रम: जनजातीय, गरीब, महिला एवं तृतीय लिंग वर्ग के युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए PanIIT Foundation के साथ मिलकर गैर-लाभकारी ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी।
3. पुराने वाहनों पर नियंत्रण हेतु विधेयक को मंजूरी: सड़क सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
4. फैंसी नंबर के स्थानांतरण की सुविधा: छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 में संशोधन कर पुराने वाहनों के विशेष नंबर को नए या अन्य राज्य से आए वाहन में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।
5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पारित।
6. छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति लागू: राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाकर 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करने, 500 प्रोटोटाइप्स और 500 बौद्धिक संपदा फाइल करने का लक्ष्य तय किया गया है।
7. कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन को स्वीकृति।
8. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण का गठन: रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर को शामिल करते हुए State Capital Region Authority की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई।
9. GST संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी: इनपुट सेवा वितरक संबंधी नियमों को केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के अनुरूप बनाया जाएगा।
10. कर समाधान योजना को मिली मंजूरी: छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को राहत देने और न्यायालयों में लंबित कर मामलों के त्वरित निपटान हेतु संशोधित कर समाधान विधेयक को मंजूरी मिली।
11. भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पारित: इससे नक्शा बंटवारा, अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण, जियो-रेफरेंस मैप के जरिए विवादों में कमी और नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
12. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन: छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
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