बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS और पीजी कोर्सेस की एडमिशन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया को दोबारा री-काउंसलिंग के माध्यम से पूरा किया जाए। इस फैसले से उन सभी उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जो अनियमितताओं के कारण प्रभावित हुए थे।
क्या है पूरा मामला?
एडमिशन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आरोप था कि सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई, जहां महाधिवक्ता ने खुद गड़बड़ी की बात स्वीकार की। इसके बाद कोर्ट ने स्ट्रे राउंड काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी और अब पूरे मामले में री-काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
कैसे हुई नियमों की अनदेखी?
- सेवा अवधि की गणना में हेरफेर: नियमों के अनुसार, सेवारत श्रेणी के तहत लाभ पाने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 3 साल की सेवा पूरी करनी होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सेवा अवधि की गणना कटऑफ तारीख के बाद तक बढ़ा दी गई थी, जिससे अपात्र उम्मीदवारों को लाभ मिला।
- गलत तरीके से प्रमाणन: अधिकारियों ने एक निजी उम्मीदवार को सेवारत श्रेणी का लाभ दे दिया, जबकि वह इसके लिए पात्र नहीं था।
- कटऑफ डेट का उल्लंघन: कोर्ट ने पाया कि एक निजी उम्मीदवार को कटऑफ डेट के बाद सीट आवंटित कर दी गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है।
विभाग ने नहीं की थी कार्रवाई
याचिकाकर्ताओं, डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस गड़बड़ी की शिकायत पहले ही संबंधित विभाग से की थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तब जांच में सामने आया कि अनियमितताओं के चलते कई योग्य और अनुभवी डॉक्टर पीजी में प्रवेश से वंचित रह गए थे।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि एडमिशन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, इसलिए इसे पूरी तरह रद्द किया जाता है। अब नए सिरे से नियमों के मुताबिक काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके।
यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो गलत तरीके से हुई काउंसलिंग प्रक्रिया के कारण अपने हक से वंचित हो गए थे।
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