नई दिल्ली : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत और 15 के घायल होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (19 फरवरी, 2025) को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने रेलवे से जवाब मांगते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हलफनामे में अपने उठाए गए कदमों का विवरण दें।
अदालत के निर्देश:
- रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों को इस तरह की घटनाओं की रोकथाम पर विचार करने को कहा गया।
- रेलवे अधिनियम की धारा 57 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।
- रेलवे को स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति को लेकर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि रेलवे कानून का पालन करने के लिए बाध्य है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर विचार करेगा। सरकार ने मुआवजे को जनहानि की भरपाई न मानते हुए रेलवे द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा पेश करने की बात कही।
इस घटना को लेकर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।
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