रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा और कारोबारी कैलाश मुरारका की कोर्ट में पेशी हुई। मामले की सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत में इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करते हुए कहा कि उनके पास इस केस से जुड़े ठोस प्रमाण हैं।
पूर्व CM के वकील बोले- झूठे केस में फंसाया गया
सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पूर्व मुख्यमंत्री को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस केस में फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और इसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से उछाला गया है।
सेक्स सीडी कांड: CBI का दावा- हमारे पास पुख्ता सबूत
वहीं, CBI ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं, जो इस मामले में संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि इस मामले में डीवीडी, चैट्स और फोन रिकॉर्डिंग समेत कई डिजिटल सबूत मौजूद हैं, जिनकी जांच के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2017 में सामने आया था, जब एक कथित सेक्स सीडी वायरल हुई थी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बवाल मचा था। इस सीडी में उस समय के एक वरिष्ठ भाजपा नेता के होने का दावा किया गया था। मामले की जांच के बाद CBI ने तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, पत्रकार विनोद वर्मा और उद्योगपति कैलाश मुरारका के खिलाफ केस दर्ज किया था।
अगली सुनवाई की तारीख जल्द होगी तय
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय करने की बात कही है। इस केस को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार और साजिश से जुड़ा मामला मान रही है।
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