2000 Note Exchange Rules : क्या Post Office में बदलेंगे आपके 2000 रुपए के नोट? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
May 23, 2023 | by livekhabar24x7.com
नई दिल्ली। 2000 Note Exchange Rules : आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। हालांकि यह लीगल टेंडर में जारी रहेगा। लोगों को इसे बैंको में एक्सचेंज कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। लोग अपने 2000 रुपये के नोट को लेकर बैंकों के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे।
सूत्रों के मुताबिक, 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा केवल बैंकों में ही मिलेगी और इसे डाकघरों में जाकर नहीं बदला जा सकता है। हालांकि कस्टमर्स डाकघरों में 2000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं, क्योंकि ये नोट अभी भी लीगल टेंडर में हैं।
क्यों जारी हुए थे 2000 रुपये के नोट
बता दें कि देश में नोटबंदी के दौरान 1000 और 500 रुपये के नोट बंद होने के बाद जब इकोनॉमी में पैसों की कमी हुई थी, तो उस कमी को भरने के लिए 2000 रुपये के नोट को जारी किया था. हालांकि RBI ने अब इस नोट को सर्कुलेशन से बाहर निकालने का फैसला किया है. 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही बैंकों में जाकर अपने 2000 रुपये के नोट को भी बदल सकते हैं.
इस तारीख तक बदलेंगे नोट
आइबीआइ के गवर्नर ने ऐलान किया था कि कसी भी बैंक में इ समस्य में 2000 रुपए के नोटों को दूसरे वैल्यू से नोटों से बदला जा सकता है। RBI ने इसकी लिमिट 20,000 रुपये सेट किया है। दास ने कहा कि लोगों को इसके लिए 30 सितंबर, 2023 तक का समय दिया गया है, जिससे कि वे इस प्रोसेस को गंभीरता से लें और यह प्रोसेस अंतहीन न हो।
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