2000Rs Note Exchange : बिना फॉर्म और ID कार्ड के बदल सकेंगे 2000 के नोट, एक बार 10 नोट ही होंगे एक्सचेंज, SBI ने जारी की गाइडलाइन

Spread the love

नई दिल्ली। 2000Rs Note Exchange : भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के गुलाबी नोट को चलन से बाहर करने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद से देशभर में लोगों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आने लगी। कैसे और कहां पर नोटों को बदलेंगे। क्या बैंक में फिर लंबी लाइने लगनी होंगी ? इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने लोगों को बड़ी राहत दी है।

बैंक ने कहा है कि वह ग्राहकों को 20,000 रुपये तक की राशि के 2000 रुपये के नोट बिना मांग पर्ची (Requisition Slip) के बदलने की अनुमति देगा। हालांकि इसके लिए एक लिमिट होगी।

एक बार में बदलें जायेंगे 10 नोट

स्टेस्ट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कहा कि, 2000 रु के नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म या आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि एक बार में 20,000 रुपये की लिमिट तक 2,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। 2000 के नोट बदलते समय में आपको किसी आईडी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी। इससे लोग बिना मांग पर्ची भरे एक ही बार में 10 नोटों को एक्सचेंज कर सकेंगे।

बैंको को RBI का निर्देश

आरबीआई ने शुक्रवार यानि 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को सर्क्युलेशन से वापस लेने की घोषणा की थी। वहीं आम लोगों को नोटों को जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ये नोट एक लीगल टेंडर बना रहेगा। आरबीआई ने घोषणा करते समय बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के बैंकनोट जारी करने से भी रोक दिया। जो लोग अपने बैंकों में 2000 रु के नोट बदलना चाहते हैं वे मंगलवार 23 मई से किसी भी बैंक ब्रांच में ऐसा कर सकते हैं।

16 में शुरू, 19 में छपाई बंद, 23 में सर्क्युलेशन से वापस

भारत देश की सबसे बड़ी करेंसी 2000 हजार रुपए के नोट, को 2016 में शुरू किया गया था। पहली बार 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को सरकार ने डिमॉनेटाइज कर दिया था। अब इसे बंद किया जा रहा है।


Spread the love