21,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स तस्करी और आतंकी फंडिंग का आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत याचिका की खारिज

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LIvekhabhar | Chhattisgarh News

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 21,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार व्यवसायी हरप्रीत सिंह तलवार (उर्फ कबीर तलवार) की जमानत याचिका को मंगलवार, 13 मई 2025 को खारिज कर दिया। अदालत ने तलवार को छह महीने बाद दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग के लिए किया गया था। हरप्रीत तलवार दिल्ली में कई हाई-एंड क्लबों का संचालन करता था और अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ – जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह – ने आतंकी फंडिंग के आरोप को “अपरिपक्व” बताया और विशेष अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि निचली अदालत महीने में कम से कम दो बार इस मामले की सुनवाई सुनिश्चित करे।

यह मामला सितंबर 2021 में शुरू हुआ, जब अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते पहुंचे कंटेनरों की तलाशी के दौरान मुंद्रा बंदरगाह पर 2988.21 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा की गई इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी मादक पदार्थ जब्ती माना जा रहा है।

जांच में सामने आया कि यह ड्रग्स की छठी और अंतिम खेप थी, जिसे भारत में प्रवेश से पहले ही रोका गया। इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कुछ अफगान नागरिक भी शामिल हैं।


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