नई दिल्ली। 51st GST Council Meeting : वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण के नेतृत्व में आज GST काउंसिल की 51वीं बैठक हुई। आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% लगाने का फैसला लिया गया था। जिसका लगातार विरोध जारी था। बैठक में आज ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी नियम को बरक़रार रखने का फैसला लिया हैं।
तीन राज्यों ने 28% दर को रिव्यू करने की बैठक में मांग उठाई. यह मांग दिल्ली, गोवा और सिक्किम की तरफ से उठाई गई। 51वीं बैठक में विदेशी गेमिंग कंपनियों पर भी सख्ती करने पर सहमति बनी है। मंत्री सीतारमण ने बताया कि GST Council नियम लागू होने के 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दरों का रिव्यू करेगी।
इस दिन से नियम होगा लागू
51st GST Council Meeting : वित्त मंत्री ने मीडिया को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी की दर एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। लागू होने के छह महीने बाद एक बार फिर से इसपर रिव्यू किया जाएगा। एंट्री लेवल पर ही face value पर ही 28 पर्सेंट टैक्स लगेगा।
नहीं हुई कोई वोटिंग
रेवन्यू सचिव ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर टैक्स को लेकर कोई वोटिंग नहीं हुई है। ऑफशोर कम्पनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कोई भी अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होगा। गेम्सक्राफ्ट मामले में स्पेशल लीव पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है।