आप सांसद Sanjay Singh को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने चार दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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Sanjay Singh : नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार (24 नवंबर) को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है. वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

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दरअसल, ईडी ने चार अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर छापेमारी और कई घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें पांच अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था. फिर कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर सिंह कोर्ट पहुंचे. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

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जाने पूरा मामला

दिल्ली आबकारी नीति केस में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप है. ED ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में 4 अक्टूबर सुबह 7 बजे से छापा मारा था. यहां से कई दस्तावेज जब्त किए गए थे. लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है.

 


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