EPFO का आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता की खत्म

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नई दिल्ली। EPFO ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किसी भी काम के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड की मान्यता खत कर दी गई है। यानी अब ‘आधार कार्ड’ का इस्तेमाल, जन्म तिथि को अपडेट कराने या उसमें किसी त्रुटि को ठीक कराने के लिए नहीं हो सकेगा। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है।

16 जनवरी को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ‘यूआईडीएआई’ की तरफ से आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था। उसके बाद ही ईपीएफओ ने जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड की मान्यता खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके बाद आधार कार्ड को ईपीएफओ के मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया गया है।


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