Gyanvapi Case : ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार
January 31, 2024 | by livekhabar24x7.com
वाराणसी। ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया हैं। दरअसल हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा का अधिकार मिल गया। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी।
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
वाराणसी की जिला अदालत के जज ने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाना के साफ-सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर वाराणसी मंदिर के पुजारी ब्यास तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा करेंगे।
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वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी की बहस पहले ही सुन ली थी। आज दोपहर बाद जैसे ही कोर्ट बैठी, सबसे पहले उन्होंने फैसला सुनाया कि 1993 तक जो पूजा हो रही थी ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना कि उसमें पूजा करने का जो अधिकार मांगा गया था, उस अधिकार को उन्होंने हिंदू पक्ष को दे दिया है।
कोर्ट ने सोमनाथ व्यास के परिवार को दिया पूजा का अधिकार
वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि वह पूजा का अधिकार सोमनाथ व्यास के परिवार को देते हैं। सोमनाथ के नाती शैलेंद्र पाठक ने इस मामले में अपील की थी और इसी पर फैसला सुना दिया गया है यानी पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है। व्यास जी का जो परिवार है, वह 1551 से सेवाएं दे रहा था।
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