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प्रमोशन में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भूपेश सरकार के आदेश को किया निरस्त…

April 17, 2024 | by Nitesh Sharma

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बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया हैं। दरअसल कोर्ट ने 2019 के राज्य सरकार के आदेश को पूर्णतः निरस्त कर दिया है। इससे पहले अदालत ने इस पर रोक लगाई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पूरे केस की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए याचिका निराकृत कर दी है। 5 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

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बता दें कि, राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, जबकि अनुसूचित जन जाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के इस अधिसूचना के खिलाफ रायपुर के एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी, साथ ही अन्य याचिकाएं लगाई गई थीं। जिसमें कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा- निर्देशों और आरक्षण नियमों के खिलाफ है, इसलिए राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई।

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