रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के ‘चेक पॉवर’ यानी वित्तीय अधिकार खत्म कर यह अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीएमओ) को प्रदान कर दिया है।
राजपत्र में प्रकाशित इस संशोधन के बाद नगर पंचायत और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार अब नही रहेंगे। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद वित्तीय अधिकार अब सीएमओ को दे दिया गया है।