छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा को झटका, EOW कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, 18 फरवरी तक जेल में रहेंगे
February 5, 2025 | by Nitesh Sharma

रायपुर : छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को अब तक राहत नहीं मिली है। EOW की कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। लखमा के वकील ने EOW की कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। आज कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने लखमा की न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। लखमा के वकील का कहना था कि EOW ने FIR के आधार पर गिरफ्तारी की है, जबकि वे वर्तमान में विधायक हैं। उनकी गिरफ्तारी से पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक थी। उन्होंने दलील दी कि धारा 17 ए के तहत बिना सरकारी अनुमति के पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: हर महीने 50 लाख मिलने का आरोप
EOW ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब कार्टल से हर महीने 50 लाख रुपए का कमीशन मिलता था। इसके बावजूद, उन्होंने विभाग में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसी आधार पर EOW ने दलील दी कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: 21 जनवरी को भेजा गया था न्यायिक रिमांड पर
इस मामले में पिछली सुनवाई 21 जनवरी को हुई थी, जब 7 दिन की ED रिमांड पूरी होने के बाद लखमा को कोर्ट में पेश किया गया था। उस दौरान ED ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने 4 फरवरी को मंजूर कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया।
ED का दावा – लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि कवासी लखमा शराब सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा थे। उनके निर्देशों पर ही सिंडिकेट काम करता था और शराब कारोबारियों को उनसे सहायता मिलती थी। ED का दावा है कि लखमा की भूमिका शराब नीति में बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण रही, जिससे छत्तीसगढ़ में FL-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वे इस घोटाले में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
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