नई दिल्ली। Brij Bhushan Singh Case : महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के BJP सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दरअसल दिल्ली कोर्ट ने उन्हें 18 जुलाई को पेश होने के लिए तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
बृजभूषण शरण सिंह के साथ कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब कियागया हैं। शहर पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 15 जून को आरोपपत्र दायर किया था।
निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर आईपीसी की धाराओं 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग के आरोपों की जांच के बाद सिंह के ऊपर लगाये गये पॉक्सो एक्ट के तहत मामले को रद्द करने का आवेदन कोर्ट में दिया था। जिस पर इसी हफ्ते सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़िता और उनके पिता को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है।