नई दिल्ली। Modi Surname Case : मोदी सरनेम मामलें में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। जिसके चलते उनकी सदस्यता भी चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलें की आज सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी हैं।
जज ने कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा -यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते-जय हिंद।
इस मामलें की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षत वाली पीठ कर रही थी। राहुल गांधी के वकील ने अदालत को बताया कि खुद शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है. उनका मूल उपनाम भुताला है। फिर यह मामला कैसे बन सकता है। सिंघवी ने कोर्ट को ये भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया, उन्होंने केस नहीं किया।
उन्होंने कहा, यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है।
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मिली अधिकतम सजा
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सज़ा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं।
1 व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभवित
ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी हैं। जिसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया हैं। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है।