रेवाड़ी। Ajab-Gajab ! हरियाणा के रेवाड़ी से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। जहां एक अदालत ने दो साल पहले बंदूक की नोक पर एक दुकान मालिक से चार जोड़ी जूते लूटने के लिए दो लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनील कुमार गर्ग की अदालत ने दोनों दोषियों पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों व्यक्तियों को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक, 12 सितंबर 2021 को जूता दुकान के मालिक अशोक कुमार के दुकान में लूट हुई थी। थाने में शिकायत लिखवाते हुए अशोक ने बताया कि घटना वाले दिन वो रेवाड़ी के मोती चौक स्थित अपनी दुकान में बैठा हुआ था। इसी दौरान बंजारवाड़ा मोहल्ले के काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू बल्लू मोटरसाइकिल से आए और पिस्तौल निकालकर धमकाने लगे। आरोपियों ने बंदूक की दम पर चार जोड़ी जूता कीमत आठ हजार को लेकर फरार हो गए।
मामले में शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और घटना के कुछ देर बाद ही आरोपियों को पकड़ लिया गया था। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद मामले की सुनवाई की गई और दोनों आरोपियों को दोशी ठहराया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपिों को सात साल की सजा और 41 हजार का जुर्माना लगाया है।