
रायपुर। बलौदाबाजारके संयुक्त जिला कार्यालय में हुई आगजनी घटना मामले में शिक्षक मोहन बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मोहन बंजारे व्याख्याता (एल.बी.) के रूप में शा.उ.मा.वि गोड़ा विकासखण्ड पलारी में पदस्थ थे।
मोहन बंजारे के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में अपराध कमांक 381/2024 धारा 147, 148, 149, 294, 506, 186, 353, 332, 307, 435, 120बी, 427 भादवि सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3,4 के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) (क) के तहत किया गया है। निलंबन अवधि में सम्बंधित को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
इससे पहले मोहन बंजारे को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में बलौदाबाजार में घटित संपूर्ण घटना का मुख्य साजिशकर्ता एवं योजना बनाने वाला आरोपी मोहन बंजारे भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक मोहन बंजारे शासकीय शिक्षक हैं। आरोप है कि मोहन ने ही धरना प्रदर्शन में मंच संचालन एवं दीगर जिलों से लोगों को बलौदाबाजार बुलाने का काम किया था। अब तक बलौदाबाजार में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले कुल 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान मंच संचालन करने वाले मोहन बंजारे से घटना स्थल पर ही पूछताछ की गई. दशहरा मैदान और कलेक्ट्रेट रोड में एसआईटी की टीम ने पूछताछ की. शासकीय शिक्षक के पद पर पदस्थ मोहन बंजारे पर हिंसा भड़काने का आरोप है. मंच से भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार किया है.