सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राहुल गाँधी ने तीन अप्रैल को निचली अदालत की ओर से दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की थी। राहुल की अर्जी पर 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसका फैसला सेशंस कोर्ट के जज जस्टिस रॉबिन मोघेरा ने आज सुनाया।
बता दे कि जस्टिस रॉबिन मोघेरा के फैसले के अनुसार मोदी सरनेम विवाद मामले में राहुल गांधी को मिली सजा बरकरार रहेगी। उन्होंने राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी है। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा।
जानें क्या है पूरा मामला
2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।