आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 15 जून तक दफ्तर खाली करने का मिला आदेश

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ते ही जा रही है। दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली में बने आप के दफ्तर को खाली करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे।

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बना है। इसलिए इसे खाली करना होगा। दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

AAP बोली- केंद्र ने कोर्ट को भ्रमित किया

इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे। इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। ये भूमि दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है। इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।


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