नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका खारिज होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पर की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। बता दे कि राहुल गांधी ने क्वैशिंग याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी। शिकायतकर्ता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करायी थी। उन्होंने शिकायतवाद में कहा था कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुई है।
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है। वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। नवीन झा नामक शख्स ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस किया. जिसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी।