रायपुर। Big Breaking : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल जेल की सजा सुनाई। इसी मामले में उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
इसी मामले में कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के.एस. क्रोफ़ा और के.सी. सामरिया को भी तीन वर्ष की सज़ा सुनाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मनोज कुमार जयसवाल पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इस मामले में आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी।
इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव समेत पांच अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया।