Big Breaking : बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांवों में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
April 10, 2024 | by Nitesh Sharma
बलौदाबाजार। Big Breaking : बारनवापारा अभ्यारण्य के आसपास 7 गांवों में धारा 144 (2) लागू कर दिया गया हैं। कलेक्टर ने बाघ विचरण क्षेत्र के गांवो को लेकर यह आदेश जारी किया हैं। बता दे कि कुछ दिन पहले क्षेत्र में बाघ देखा गया था। जिसके बाद बाघ की मौजूदगी और सुरक्षा दृष्टि से इन क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं।
आदेश में कहा गया कि, 7 मार्च 2024 को सिरपुर क्षेत्र में बाघ (टाईगर) को देखा गया। महासमुन्द एवं बलौदाबाजार- भाटापारा में बाघ का विचरण हो रहा है। वर्तमान में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह एवं दलदली) में अधिक संख्या में भीड़-भाड़ इकट्ठा होने से बाघ उत्तेजित हो सकता है तथा बाघ के राजस्व क्षेत्र में जाने से अप्रिय घटना होने की संभावना है। उपरोक्त कारणों के आधार पर जिला बलौदाबाजार- भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह एवं दलदली) में मानव तथा बाघ की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है ताकि उक्त क्षेत्र के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर,निवास कर सके।
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जिसकों लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के एल चौहान ने आज दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान,मोहदा,कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा,गजराडीह एवं दलदली) में वन विभाग के अनुमति के बिना अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
इन गावों में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामील किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए,एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया जाता है। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।
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