हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द की 25000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति

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LIvekhabhar | Chhattisgarh News

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। हाईकोर्ट ने 2016 स्टेट लेवल टेस्ट के जरिए भर्ती हुए शिक्षक और गैर शिक्षकीय स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने स्कूल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला सुनाया। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राज्य के 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां चली गई।

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अदालत के इस फैसले का असर 25,753 शिक्षकों पर पड़ा है। एक ही झटके में सभी बेरोजगार हो गए हैं। कोर्ट ने सभी को 4 सप्ताह के भीतर 12 फीसदी ब्याज के साथ वेतन लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का भी आदेश दिया है।

आपको बता दें पश्चिम बंगाल में साल 2016 में स्कूलों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। स्कूल भर्ती घोटाले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ ही पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) के कई पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था।


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