Live Khabar 24x7

बड़ी खबर : बंगाल में दुष्कर्म-विरोधी विधेयक ‘अपराजिता’ पेश, 10 दिन में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान

September 3, 2024 | by Nitesh Sharma

justice

LIvekhabhar | Chhattisgarh News

कोलकाता। पंश्चिम बंगाल विधानसभा में आज दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया है। दरअसल कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन बंगाल सरकार ने दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय और दुष्कर्म के दोषियों को त्वरित व सख्त सजा देना है।

Read More : Kolkata Rape-Murder Case : बीजेपी ने 12 घंटे बंगाल बंद का किया ऐलान, पुलिस की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की कर रहे मांग

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक शिखा चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी बात रखी।

इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को , 10 दिन में फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।

RELATED POSTS

View all

view all