रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI की लिमिट तय की है। राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। लिखित अनुमति के बिना CBI जांच नहीं कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने राजपत्र में सूचना का प्रकाशन किया है।
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हालांकि सीबीआई को राज्य में इस बात की अनुमति होगी कि वे केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के अधिकारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कहीं भी जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी।राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है, ताकि वह अपने शासकीय सेवकों से संबंधित मामलों में नियंत्रण अपने हाथ में रख सके।
बता दे कि राज्य सरकार जो मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंपेगी, उन मामलों की ही जांच केंद्रीय संस्था कर पाएगी। BNS के प्रावधान के मुताबिक राज्य सरकार ने यह अधिसूचित किया है। 2001 में राज्य सरकार ने CBI को कार्रवाई के लिए सामान्य सहमती दी थी, लेकिन भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल में सामान्य सहमति को वापस ले लिया था। भूपेश सरकार ने 10 जनवरी 2019 को CBI पर बैन लगाया था।