Bribery Case : रिश्वत लेने के मामले में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को हुई चार साल की सजा, 10 हजार रुपये का लगा जुर्माना
January 30, 2024 | by livekhabar24x7.com
रायपुर। Bribery Case : CBI की विशेष अदालत ने आज 7 साल पुराने रिश्वत लेने के मामलें में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को दोषी पाया और चार साल की सजा सुना है। साथ ही विशेष अदालत की न्यायधीश ममता पटेल ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के बाद आरोपी प्रफुल्ल कुमार नायक को रायपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
CBI के विशेष लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 7 अप्रैल 2016 को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के पद पर रहते हुए प्रफुल्ल नायक ने कलकत्ता की हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी (Hindustan Engineering Corporation) के लेबर लाइसेंस (labor license) को रिन्यू करने के लिए 22 हजार रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद सीबीआई की टीम ने चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चार्ट शीट फाइल की गई थी। सभी गवाहों और अंतिम तर्क के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
ऐसे हुआ भांडाफोड़
जानकारी अनुसार, कलकत्ता की हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी ने प्रफुल्ल कुमार नायक द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत CBI से की थी। जिसके बाद सीबीआई की टीम ने प्रफुल्ल कुमार नायक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 10 हजार रुपए दिए गए। उन नोटों पर सीबीआई की टीम ने पहले से फिलिथिन पाउडर (Filithin Powder) लगा रखा था। जैसे ही उसने रिश्वत लिया, तो टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।
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