Brij Bhushan Singh Case : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को दी 2 दिन की अंतरिम जमानत, 20 जुलाई को होगी अगली हियरिंग

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नई दिल्ली : Brij Bhushan Singh Case : यौन उत्पीड़न मामलें के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ (WHF) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज की सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दी है।

साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दी गई है। इस केस में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। वहीं, कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत पर बहस बुधवार को होगा।

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दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीट दायर की थी। कुश्‍ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाया गया था।

बृजभूषण के वकील द्वारा कोर्ट में मीडिया ट्रायल को लेकर आरोप लगाया गया है। जिसे हाईकोर्ट या निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए कहा है। जज ने कहा कि अदालत आवेदन पर उचित आदेश पारित करेगी। वकील ने हालांकि इस संदर्भ में कोई आवेदन नहीं दिया।


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