CG News : रायपुर। आचार संहिता में शिक्षा विभाग से जारी हो रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत अन्य आदेशों को लेकर चुनाव आयोग ने विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश जारी किया था। जिसके बाद विभाग एक्शन में आ गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डीपीआई, संचालक एससीईआरटी, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा, सचिव एनसीसी, सचिव ओपन स्कूल, सचिव राज्य शिक्षा आयोग, सचिव माशिम, प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम, सचिव संस्कृत बोर्ड, सचिव मदरसा बोर्ड और सचिव स्काउट गाईड को निर्देश जारी कर ट्रांसफर, पोस्टिंग पर रोक लगा दिया है।
जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग ने आचार संहित लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भारमुक्त, पदभार व प्रमोशन नहीं होना साफ़ कर दिया है।
देखें आदेश:-