बिलासपुर। CG News : छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ने हाईकोर्ट में जेलों में बंद बंदियों को पारश्रमिक दिए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
पूर्व गृह मंत्री ने अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनके काम के अनुसार पारिश्रमिक दिये जाने का नियम है। इसके अनुसार इन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 60 से 75 रुपये तक पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्तमान परिस्थतियों में यह कम है। वर्षों से बंदियों को यही पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो आज के समय में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।
इन्हें कलेक्टर दर की तरह ही मेहनताना दिया जाना चाहिए, जो बाद में इनके जीवन में काम आ सके। मामले में लम्बे समय से सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन का जवाब पेश नहीं हो पाया था। कोर्ट ने राज्य शासन को विधिवत जवाब देने दो सप्ताह का समय दिया गया है।