रायपुर। CG News : केंद्र सरकार ने DMF को लेकर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल खनन प्रभावित जिलों को मिलमने वाला जिला खनिज न्यास मद (DMF) अब दूसरे जिलों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। साथ ही प्रभावित जिलों को भी खर्च के लिए गाइडलाइन का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना गाइडलाइन 2024 को जल्द हीछत्तीसगढ़ में भी लागू करने की तैयारी जारी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक डीएमएफ की राशि पूर्ण रूप से उसी जिले के विकास में खर्च की जायेगी।
केंद्र सरकार ने जिला खनिज न्यास मद (DMF) ने फिर से गाइडलाइन में संसोधन किया है। खान मंत्रालय नई दिल्ली से 15 जनवरी 2024 को संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र जारी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाईडलाईन के मुताबिक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना गाईडलाईन 2024 के तहत अब डीएमएफ से प्राप्त राशि दूसरे जिलों को स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में खनिज न्यास मद की राशि में से 70 फीसदी राशि खर्च की जायेगी, जबकि खनन प्रभावित क्षेत्र के 25 किलोमीटर दूरी तक अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रो में 30 फीसदी राशि खर्च किया जायेगा।
केंद्र सरकार के इस फैसले का सैर सीधे तौर पर राज्य सरकार को पड़ेगा। प्रदेश के कई जिले ऐसे है जहां जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्र कम है। ऐसी जिले में डीएमएफ फंड को पूरी तरह खर्च नहीं किया जा सकेगा। जिससे 25 जिलों के विकास के लिए फंड की व्यवस्था करने का बोझ अब राज्य सरकार पर होगा।
विभाग की ओर सूरजपुर, कांकेर समेत 8 खनन प्रभावित क्षेत्र के कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। जिसमें नई गाइडलाइन को छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गयी हैै। वहीं कलेक्टरों से नई गाइडलाइन लागू करने के लिए 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है।