CG News : बलौदाबाजार में धारा 144 लागू रहेगा, 17 से 20 जून तक प्रभावशील, आदेश जारी

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रायपुर। CG News : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में बीते दिनों हिंसा से हुई आगजनी की घटना को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 लागू की थी। इस आदेश को अब संशोधित कर दिया गया है। पहले आदेश 10 जून से 16 जून तक रात के 9 बजे से 12 बजे तक के लिए लागू किया गया था। जिसके मियाद को बढ़ा दिया गया है।

घटनास्थल पर स्थिति तो सामान्य है, राजनितिक दलों के जांच टीम के सदस्य घटना का जायजा ले रहे है। वहीं प्रशासन और पुलिस अभी भी हालात पर पैनी नजर रखी हुई है। जिसके चलते बलौदाबाजार नगरपालिका क्षेत्र में धरा 144 को लागू रखा जाएगा। आदेश आज शाम चार बजे से लागू हो जायेगा। इस निर्देश के बाद 5 लोगों से ज्यादा की जुटान प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं हो सकेगी। वहीं अस्त्र-शस्त्र के साथ कोई भी नहीं चल सकेगा।

बता दें कि 10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। भिड़ ने बलौदा बाजार के कलेक्टर एसपी कार्यालय को आग लगा दिया था। जिसके बाद धारा 144 लगाकर लोगों के जमावड़े को प्रतिबंधित भी किया गया था। अब जिले में नवपदस्थ एसपी विजय अग्रवाल ने कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंप धारा 144 बढ़ाए जाने की मांग की थी।

LIvekhabhar | Chhattisgarh News


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