CG News : राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारियों पर की कार्यवाही, सूचना देने में लापरवाही बरतने पर 85 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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रायपुर। CG News : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने जनसूचना अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। ढाई साल के भीतर हजार 836 प्रकरणों में आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और RTI एक्ट का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने को लेकर 85 लाख 37 हजार रुपये से अधिक का अर्थदण्ड लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितम्बर माह के दौरान पारित आदेश में यह जुर्माना लगाया है।

इन जनसूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल है। इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध आयोग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है।

इससे आवेदकों को रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होती है। राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से भी सुनवाई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से जुड़कर द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं।


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