नई दिल्ली। Cinematograph (Amendment) Bill 2023 : राज्यसभा से सिनेमैटोग्राफर संशोधन विधेयक पास हुआ. इस बिल के माध्यम से फिल्मों की पाइरेसी पर रोक लगाने की कोशिश होगी. फिल्म पाइरेसी करने वाले को 3 महीने से 3 साल की सजा का प्रावधान और 3 लाख से लेकर फिल्म की लागत का 5% जुर्माना के तौर पर वसूला जा सकता है. दूसरी ओर मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
Rajya Sabha passes the Cinematograph (Amendment ) Bill 2023 to curb the menace of film piracy, revamp age-based certification given by the Central Board of Film Certification (CBFC) as well as uniformity in the categorisation of films and content across platforms.
— ANI (@ANI) July 27, 2023