सोनभद्र। दुद्धी से BJP विधायक रामदुलारे गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि विधायक को कोर्ट ने 12 दिसम्बर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और जेल भेज दिया था।
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बता दें कि पूरा मामला 2014 का है। पॉक्सो और रेप के मामले मे 4 नवम्बर 2014 से मुकदमा चल रहा था। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 व 201 के तहत कोर्ट ने विधायक को 12 दिसम्बर को दोषी करार दिया था। फैसला आने पर वादी पीड़िता के भाई ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई। उधर विधायक के बेटों की तरफ से कोर्ट से रहम की अपील करते हुए कम सजा सुनाने की मांग की गई थी।
बता दें कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया। पीड़िता के भाई ने बताया कि इन 9 सालों की लड़ाई में विधायक की तरफ से तमाम तरह की धमकियां और प्रलोभन दिए गए। विधायक पर आरोप यह भी था कि उसने पीड़िता को बालिग करार देने के लिए भी साजिश रची। उसने पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाया और जन्मतिथि बढ़वा दी।