नई दिल्ली। Diwali 2023 : राजधानी वालों की दिवाली इस बार बिना पटाखों के मनने वाली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों द्वारा विधिवत लागू किया जाएगा।
बता दें कि, 14 सितंबर को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की दो जजों की बेंच ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या ग्रीन पटाखों के निर्माण और उपयोग की अनुमति दी जा सकती है या नहीं और इस मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत पटाखों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।
इनमें से एक याचिका भाजपा नेता मनोज तिवारी ने 2022 में दिल्ली में दिवाली समारोह के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए दायर की थी। एक दिन पहले 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि वह इस दिवाली सीजन के दौरान दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बता दें कि, दिल्ली सरकार की ओर से दोबारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।