रायपुर। E Way Bill : सोमवार से छत्तीसगढ़ में ई-वे बिल लागू हो गया हैं। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत व्यापारियों को एक जिले से दूसरे जिले में 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा।
बता दे कि विष्णुदेव साय की सरकार ने इस संबंध में 24 मई 2024 को नई अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा है कि 50 हजार से ज्यादा के स्टॉक परिवहन पर हर हाल में ई-बिल रखना होगा, लेकिन इससे कम सामान पर छूट रहेगी। सरकार का दावा है कि इससे हो रही टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। इससे कम का सामान भेजा तो बिल नहीं देना होगा।
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मंत्री ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने सौपा ज्ञापन
वहीं इस अधिसूचना के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने राज्य वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अमर पारवानी ने बताया कि चेंबर ने पत्र के माध्यम से ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10–31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने निवेदन किया। साथ ही चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री ओपी चौधरी से पूर्व में जारी अधिसूचना के अंतर्गत ई–वे बिल से संबंधित वस्तुओं पर मिलने वाली छूट और ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित जटिलताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा।
मंत्री ओपी चौधरी ने कही ये बात
मंत्री ओपी चौधरी ने ई-वे बिल पर कहा कि देश में पहले से ई-वे बिल सिस्टम लागू है। भारत सरकार से भी इस बारे में लगातार निर्देश आ रहे थे। ई-वे बिल से छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। जीएसटी विभाग के लोग अगर अकारण किसी व्यापारी को परेशान करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।