EPFO : कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ी राहत, हायर पेंशन चुनने की डेडलाइन में वृद्धि, जाने डिटेल्स

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नई दिल्ली। EPFO : कर्मचारियों-पेंशनर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ी राहत दी है। योग्य सदयों को हायर पेंशन (Higher Pension) ऑप्शन चुनने के लिए आखिरी तारीख 3 मई तय की गई थी। जिसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है। EPFO ने इस ऑप्शन को चुनने के लिए नई तिथि 26 जून 2023 निर्धारित कर दी है। यह फैसला योग्य सदस्यों को आवेदन अप्लाई करने में सक्षम बनने के लिए किया गया है।

अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन

EPFO : श्रम मंत्रालय की ओर से बयान जारी गया है। जिसमें बताया गया है कि EPFO ने 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के लिए अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

डेडलाइन में वृद्धि के लिए मिल रहे थे आवेदन

EPFO :रिपोर्ट्स की माने तो ऑनलाइन की सुविधा 3 मई 2023 तक के लिए उपलब्ध रहनी थी, मगर इस बीच कई आवदेन डेडलाइन बढ़ाने के लिए सामने आए। ऐसे में विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है कि सभी पात्र व्यक्तियों को अवसर देने और आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए पहले निर्धारित समय सीमा को आगे बढ़ाकर अब 26 जून, 2023 तक कर दिया जाए।

EPFO : श्रम मंत्रालय के मुताबिक, पेंशनभोगियों/सदस्यों को सुविधा प्रदान करने और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके।

किसे मिलेगा हायर पेंशन ?

EPFO के सर्कुलर अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रिब्यूट किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे। योग्य सदस्य को अपने इम्प्लॉई के साथ बढ़े हुए लाभ के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा।

 


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