रायपुर। वित्त विभाग ने तमाम मंडल, निगम और स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को बिना शासन की अनुमति के किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा नहीं देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मंडल, निगम और स्वशासी संस्थाओं में बोनस भुगतान की समीक्षा करें और शासन की सहमति के बिना उपलब्ध कराए जा रहे इस सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। समीक्षा के परिणाम को तत्काल वित्त विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि बिना शासन की अनुमति के निगम, मंडल और स्वशासी के कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए. कर्मचारियों को वेतन भत्ते समेत अन्य सुविधाएं राज्य शासन की ओर से दी जा रही है। राज्य शासन के अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं न दें।