इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सिफर मामले में इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बताया कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
Read More : Davis Cup India vs Pakistan : 60 साल बाद Davis cup के लिए भारतीय टीम जाएगी पाकिस्तान, सरकार ने जारी किया वीजा
विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है।
क्या है सिफर केस?
- सिफर केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सिफर मामला पहली बार 27 मार्च, 2022 को सामने आया था।
- सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने एक रैली के दौरान कुछ कागजात लहराए थे।
- उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा साजिश रची गई थी।
- इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल किया।