नई दिल्ली। Godhra Kand : सुप्रीम कोर्ट ने आज सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की केस की सुनवाई की है। इस दौरान उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामलें की अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तय की गई है। कोर्ट ने सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार से संबंधित पक्षों से 15 जुलाई तक मामलें में दस्तावेज दाखिल करने के आदेश दिए गए है।
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तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप
Godhra Kand : गुजरात है कोर्ट ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचका को ख़ारिज कर दिया था। वहीं 2022 गोधराकांड के बाद हुए दंगो में निर्दोष लगूँ को फ़साने के लिए सुबूत गाड़ने से जुड़े एक मामलें में तत्काल सरेंडर करने को कहा था। न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की अदालत ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज की और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा था, क्योंकि वह पहले ही अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं।
पिछले साल हुई थी गिरफ्तार
Godhra Kand : अहमदाबाद अपराध शाखा पुलिस की ओर से दर्ज एक मामले में सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ हिरासत में लिया गया था। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने 30 जुलाई, 2022 को मामले में सीतलवाड़ और
श्रीकुमार की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को यह संदेश जाएगा कि कोई व्यक्ति बिना किसी सजा के आरोप लगा सकता है और बच सकता है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त 2022 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की थी। इस बीच, उच्च न्यायालय की ओर से उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) का रुख किया।