रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। आदेश के अनुसार, श्रेणी ई के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर और सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।
Read More : Good News : किसानों के लिए खुशखबरी! इस दिन जारी होगी पीएम किसान की 16वीं किस्त
इसके साथ ही हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। बता दें कि ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं, तो प्रति कि.मी. की दर से 12 रुपये मिलेंगे।
वहीं इसमें एसी टैक्सी भी शामिल है। जिसके लिए 14 रुपये प्रति कि. मी. मिलेंगे। हालांकि टैक्सी की पात्रता तब होगी जब वास्तव में टैक्सी से यात्रा की गई हो और इसकी रसीद हो। वहीं श्रेणी सी के लिए खुद की कार से 12 रुपये प्रति कि.मी की पात्रता होगी।