नई दिल्ली। GST On Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में 1 अक्टूबर को बवाल मचने वाला है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करने फैसला ले लिया है। ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर यह कर लगाया जाएगा।
CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया कि एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। अग्रवाल ने कहा कि इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने साफ किया कि जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक संबंधित अधिसूचना प्रक्रियाधीन हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई पिछली GST परिषद की बैठक में सभी राज्यों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। जिसमें 6 महीने में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। पिछले लोकसभा सत्र के दौरान जीएसटी कानूनों में इससे संबंधित संशोधन पारित किया गया। हालांकि, एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित कराना है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
परिषद की अगली बैठक में हो सकते है बड़े फैसले
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी परिषद् की अलगी बैठक होने जा रही है। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होने की आशंका है। बता दें कि इससे पहले 2 अगस्त को GST Council की 51वीं बैठक सम्पन्न हुई थी। इस बैठक में कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों को लेकर परिषद ने फैसला लिया था। इन तीन मदों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी निर्धारित की गई थी। जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% जीएसटी इस साल 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।