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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामलें में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले दो दिन तक नहीं होगा ASI सर्वेक्षण, अब HC लेगा फैसला

July 24, 2023 | by livekhabar24x7.com

नई दिल्ली। Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामलें में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की हैं। इस दौरान SC ने कहा कि 26 जुलाई शाम पांच बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। SC ने यह भी आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं,

यह निर्धारित करने के लिए कोई आक्रामक कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए भी सहमत हो गया है।

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Gyanvapi Case : दूसरी ओर अंजुमन कमेटी की तरफ से कहा गया है उन्हें अपील का मौका नहीं मिला। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया।

कमेटी ने कहा है कि उन्हें, अपील का मौका मिलना चाहिए। मुख्य न्यायधीश ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा। इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

Gyanvapi Case : हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वे शुरू हो गया था। ASI की टीम ने सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर में पहुंचकर सर्वे का काम शुरू कर दिया था। ASI की चार टीमें अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बीच मस्जिद पक्ष जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करे और बुधवार को ही इस पर सुनवाई हो। सर्वे को लेकर आगे का आदेश हाई कोर्ट ही देगा।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ASI ने कहा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में ASI फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा। 31 जुलाई तक खुदाई का काम नहीं होगा। सिर्फ माप, फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया।

मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर एक हफ्ते तक रोक लगाने की मांग की है। CJI ने कहा कि फोटो लेने से भीतर की किसी चीज को कोई नुकसान नहीं होगा।

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