वाराणसी। Gyanvapi Case : ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान परिसर में नमाज होती रहेगी। सर्वे के इस काम को 3-6 महीने के भीतर पूरा करने का अनुमान है।
मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर ने कहा है कि कोर्ट ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि सर्वे में 3 से 6 महीने का समय लगेगा। वहीं, हिंदू पक्ष के ही एक अन्य वकील सुभाष नंदन ने चतुर्वेदी ने कहा, ASI सर्वे के आवेदन को कोर्ट ने स्वीकर कर लिया है।