HC ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा नोटिस, पाटन से विधायकी हो सकती है समाप्त, जानें पूरा मामला

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रायपुर। HC : सत्ता के रण में पराजय हाथ आने के बाद से पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें थम नहीं रही है। BJP नेता विजय बघेल की चुनावी याचिका पर आज हाईकोर्ट की जस्टिस PP साहू की एकल पीठ ने सुनवाई की है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पूरा मामला 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उललंघन का है।

बता दें कि, भाजपा नेता विजय बघेल ने अपने वकील टी.के झा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है, कि चुनाव के दौरान प्रचार करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन की जनता के बीच प्रचार कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है।

विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी.सीहू की एकल पीठ में हुई। मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि, 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके ही भतीजे विजय बघेल आमने-सामने थे। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भाजपा के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था।

इधर चुनाव आयोग की ओर से मौजूद वकील राकेश झा के आवेदन पर कोर्ट ने पाटन चुनाव के बाद सील किए गए EVM मशीन और VVPAT मशीन को भी आजाद करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा की लोकसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन इन्हें इस्तेमाल कर सकता है।

 


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